आजमगढ़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म, मां की मिलीभगत का आरोप — पत्रकार को तीसरे पक्ष ने दी जानकारी
फूलपुर, आजमगढ़।
ग्राम मनरा (थाना फूलपुर) की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी मां की कथित मिलीभगत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह जानकारी एक तीसरे व्यक्ति द्वारा गुमनाम रूप से एक पत्रकार को दी गई।

बताया गया कि संजय राय उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति ने जिज्ञासा राय उर्फ मानसी राय, पुत्री रमाशंकर राय के साथ लगभग एक वर्ष पूर्व बलात्कार किया। तीसरे व्यक्ति के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी और वह बाद में गर्भवती हो गई। आरोप है कि पीड़िता की मां अमृता राय इस पूरे मामले में सहभागी थी और उसने बेटी को चुप रहने के लिए मजबूर किया।

सूत्र ने दावा किया कि गर्भ ठहरने के बाद, लड़की को सरायमीर के एक निजी क्लीनिक में ले जाकर तीन महीने का भ्रूण हटवाया गया, ताकि मामला सार्वजनिक न हो सके।

इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पत्रकार द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया, और बताया गया कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धाराओं एवं POCSO अधिनियम के अंतर्गत आता है। सूत्र की मांग है कि धारा 63 (बलात्कार), 85 (गर्भपात), 62 (षड्यंत्र), 139 (मानव उपयोग) और POCSO की धारा 5/6, 19 जैसे प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की जाए।

फूलपुर थाने के सूत्रों ने बताया कि यदि शिकायत विधिवत प्राप्त होती है, तो मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बाल कल्याण समिति (CWC) को भी सूचना दिए जाने की संभावना जताई गई है।

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